कमिश्नर द्वारा सेक्टर 19/20 व 27/30 के चौराहे के रखरखाव संबंधी समझौते को रद्द करने का आदेश

कमिश्नर द्वारा सेक्टर 19/20 व 27/30 के चौराहे के रखरखाव संबंधी समझौते को रद्द करने का आदेश

कमिश्नर द्वारा सेक्टर 19/20 व 27/30 के चौराहे के रखरखाव संबंधी समझौते को रद्द करने का आदेश

कमिश्नर द्वारा सेक्टर 19/20 व 27/30 के चौराहे के रखरखाव संबंधी समझौते को रद्द करने का आदेश

चंडीगढ़, 27 अप्रैल:
शहर भर में चौराहे के खराब रखरखाव पर सख्त कार्रवाई करते हुए, श्री अनिंदिता मित्रा, आईएएस, आयुक्त, नगर निगम, चंडीगढ़ ने आज सेक्टर 19-20/27-30 के बीच के चौराहे जोकि बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर 31-ए, चंडीगढ़ द्वारा अनुरक्षित के रखरखाव के समझौते को रद्द करने का आदेश दिया। 
11.12.2023 तक 2 साल के लिए बैंक को रखरखाव के लिए चौराहा आवंटित किया गया था। चौराहे के रखरखाव की जांच के बाद एमओयू के नियमों और शर्तों के अनुसार असंतोषजनक पाया गया। कई पत्रों के बावजूद बैंक नियम और शर्तों के अनुसार चौराहों का रखरखाव करने में विफल रहा।
इससे पहले, आयुक्त ने मेसर्ज भेजो लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, प्त1093, सेक्टर 39, चंडीगढ़ द्वारा सेक्टर 4-5 और 9-8 के बीच के चौराहे के खराब रखरखाव और मेसर्ज मीरा और राकेश शर्मा, चंडीगढ़ द्वारा सेक्टर 31-32/46-47 के बीच के चौराहे के खराब रखरखाव के लिए दो समझौता ज्ञापनों को रद्द कर दिया है। 
आयुक्त ने आगे अधीक्षण अभियंता, बागवानी, एमसीसी को बैंक के साथ अनुबंध को तत्काल रद्द करने का आदेश दिया।